scorecardresearch
Thursday, 5 March, 2026
होमदेशअर्थजगतवाहन उद्योग निकाय ने एसयूवी की परिभाषा पर जीएसटी परिषद के स्पष्टीकरण की सराहना की

वाहन उद्योग निकाय ने एसयूवी की परिभाषा पर जीएसटी परिषद के स्पष्टीकरण की सराहना की

Text Size:

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) वाहन उद्योग निकाय सियाम ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की परिभाषा पर शनिवार को आए जीएसटी परिषद के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि यह वित्त मंत्रालय के साथ इस बारे में हुई चर्चा के अनुरूप ही है।

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 22 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति उपकर की उच्च दर एसयूवी श्रेणी में आने वाले वाहनों पर ही लागू होती है। एसयूवी के तहत उन वाहनों को वर्गीकृत किया गया है जो सभी चार शर्तें पूरी करते हैं। इनमें इंजन की क्षमता 1,500cc से अधिक होना, लंबाई 4,000 मिलीमीटर से अधिक होना और 170 मिलीमीटर से अधिक का ग्राउंड क्लियरेंस शामिल है।

जीएसटी परिषद के इस फैसले पर भारतीय वाहन विनिर्माता संगठन सियाम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर की उच्च दर केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो चारों शर्तों को पूरा करते हैं।

सियाम ने अपने बयान में एसयूवी की परिभाषा पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और जीएसटी परिषद का आभार भी जताया। उसने कहा कि जीएसटी परिषद का यह फैसला वित्त मंत्रालय के साथ हुई चर्चा के अनुरूप ही है।

भाषा प्रेम प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments