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Friday, 3 October, 2025
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अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऑसी ओट्स के खिलाफ फ्यूचर कंज्यूमर की अपील ठुकराई

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नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड (एफसीएल) की उस अपील को निरस्त कर दिया है जिसमें ऑसी ओट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

इसके साथ ही एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेशों को बरकरार रखा है, जिसने कर्ज में डूबे फ्यूचर समूह की कंपनी एफसीएल के दावों को ठुकरा दिया था।

एफसीएल ने ऑसी ओट्स से एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के भुगतान की मांग की थी। इसने ऑसी ओट्स को अंतर-कॉरपोरेट जमा के रूप में दो करोड़ रुपये दिए थे।

एफसीएल के मुताबिक, कुल जमा राशि में से केवल 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है जबकि 65 लाख रुपये बकाया हैं। यह अब ब्याज सहित कुल एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाते हैं।

हालांकि, एनसीएलटी ने पाया था कि कॉरपोरेट देनदार (ऑसी ओट्स) के वित्तीय विवरणों में दावों को ‘समायोजित’ कर दिया गया है और वित्तीय लेनदार (एफसीएल) को देय राशि शून्य दिखाई गई है।

इस आदेश को एफसीएल ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी थी लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘हमारा मानना ​​है कि एनसीएलटी ने उक्त वित्तीय विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं की कि ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसके लिए दिवाला प्रक्रिया की कार्यवाही की जा सके।’

अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि कॉरपोरेट देनदार के शेयरधारकों और वित्तीय ऋणदाता के बीच विवाद है।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘हमारा मानना ​​है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दिवाला कार्यवाही शुरू करने से इनकार करना गलत नहीं है। हमें न्यायाधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती। इसलिए अपील खारिज की जाती है।’

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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