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Wednesday, 20 November, 2024
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कॉफी-चिकोरी मिश्रण के ‘लेबलिंग’ प्रावधान का अनुपालन नहीं करते पाए गए 29 कारोबारी: एफएसएसएआई

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नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शुक्रवार को कहा कि 29 खाद्य व्यवसाय परिचालकों को कॉफी-चिकोरी मिश्रण के लिए ‘लेबलिंग’ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने एक बयान में कहा कि उसने हाल ही में, कॉफी-चिकोरी मिश्रण के बड़े और मध्यम आकार के निर्माता सहित विभिन्न एफबीओ (खाद्य व्यापार परिचालकों) के लेबल की जांच की है, ताकि संबंधित नियामकीय प्रावधानों का अनिवार्य तौर पर अनुपालन किया जा सके।

एफएसएसएआई ने कहा, ‘यह पाया गया है कि 42 सक्रिय केंद्र से लाइसेंस प्राप्त कॉफी-चिकोरी निर्माताओं में से 13 को प्रावधानों का अनुपालन करते पाया गया जबकि इनमें से 29, एफबीओ कॉफी-चिकोरी मिश्रण के मौजूदा ‘लेबलिंग’ प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।’

कॉफी और चिकोरी के मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज को अपने लेबल पर कॉफी और चिकोरी का प्रतिशत घोषित करना होगा।

एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मामले को एफबीओ के साथ उठाया है, और वे नियामक प्रावधानों के अनुसार अपनी लेबलिंग आवश्यकता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

एफएसएसएआई ने राज्य के खाद्य सुरक्षा विभागों को कॉफी और कॉफी-चिकोरी के मिश्रण से संबंधित नियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। इसने राज्यों से उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ समय से कार्रवाई करने को भी कहा।

भाषा राजेश राजेश रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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