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Wednesday, 20 November, 2024
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सेबी ने एनएसई के पूर्व अधिकारी को दो करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भेजा

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नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने एनएसई के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को स्टॉक एक्सचेंज में कामकाजी खामियों से जुड़े एक मामले में मंगलवार को नोटिस भेजकर 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस नोटिस में कहा है कि 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर सुब्रमण्यन की संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की जब्ती एवं कुर्की की जाएगी।

सेबी ने यह नोटिस तब भेजा है जब सुब्रमण्यन अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने की भरपाई करने में नाकाम रहे हैं। सेबी ने 11 फरवरी को पारित एक आदेश में एनएसई में सुब्रमण्यन के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों के लिए उनपर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

सेबी ने एनएसई के पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण एवं रवि नारायण के अलावा कुछ अन्य लोगों पर सुब्रमण्यन को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और फिर समूह संचालन अधिकारी बनाने के मामले में गड़बड़ियां करने के आरोप लगाए हैं।

इसके अलावा चित्रा पर एक ‘अज्ञात व्यक्ति’ के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप भी लगाया गया था। सेबी ने चित्रा पर तीन करोड़ रुपये और नारायण पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

नारायण अप्रैल, 1994 से मार्च, 2013 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एमडी एवं सीईओ थे। वह अप्रैल, 2013 से जून, 2017 तक एनएसई के बोर्ड में गैर-कार्यकारी श्रेणी में उपाध्यक्ष भी रहे। वहीं चित्रा रामकृष्ण अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2016 तक एनएसई की प्रमुख रहीं।

सेबी ने अपने नए नोटिस में सुब्रमण्यन को 15 दिन के भीतर 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल है।

भाषा प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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