बेंगलुरु, 23 मई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मोबाइल फोन कंपनी शाओमी इंडिया के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर स्थगन की अवधि सोमवार को बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति एस जी पंडित ने ईडी की कार्रवाई पर दिए गए स्थगनादेश की अवधि एक जून तक बढ़ाते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई उसी दिन की जाएगी।
ईडी ने गत 29 अप्रैल को शाओमी इंडिया के बैंक खातों को जब्त करते हुए उनमें जमा 5,551 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगा दी थी। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में की गई थी।
जांच एजेंसी का कहना है कि शाओमी इंडिया ने भारत में कारोबार से अर्जित राशि को रॉयल्टी भुगतान के नाम पर अपनी ही तीन कंपनियों को विदेश में भेजकर गैरकानूनी लेनदेन किया है।
न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर पांच मई को अंतरिम आदेश देकर रोक लगा दी थी। अब उस स्थगन को एक जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस बीच 12 मई को न्यायालय ने शाओमी को इन बैंक खातों से अपने खर्चों की भरपाई के लिए रकम निकालने की छूट दे दी थी। लेकिन कंपनी इस राशि का इस्तेमाल भारत के बाहर रॉयल्टी भुगतान के नाम पर नहीं कर सकती है।
भाषा
प्रेम पाण्डेय
पाण्डेय
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