scorecardresearch
Tuesday, 7 January, 2025
होमदेशअर्थजगतकेंद्र ने पंजाब, हरियाणा से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी

केंद्र ने पंजाब, हरियाणा से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी

Text Size:

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) किसानों को राहत देते हुए केंद्र ने रविवार को कहा कि 2022-23 विपणन वर्ष के लिए पंजाब और हरियाणा से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी गई है।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिकुड़े और टूटे दानों के साथ गेहूं की उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) में दामों में बिना किसी कटौती के 18 फीसदी तक की छूट दी गई है।

इसमें कहा गया कि नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा से गुणवत्ता नियमों में छूट के साथ गेहूं की खरीद की मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और उन्हें दबाव में बिक्री नहीं करनी पड़ेगी।’’

पंजाब सरकार ने पिछले महीने केंद्र सरकार से मांग की थी कि चालू विपणन वर्ष 2022-23 (अप्रैल से मार्च) में गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता नियमों में ढील दी जाए। सिकुड़े और टूटे दानों के लिए सीमा छह फीसदी है और राज्य ने 20 फीसदी तक की छूट मांगी थी।

भाषा मानसी

मानसी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments