मुंबई, 28 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की दिवाला याचिका पर जवाब देने के लिए कंपनी को 12 मई तक का समय दिया है।
बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते एनसीएलटी से कर्ज चूक करने वाली एफआरएल के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया था।
इस मामले पर एनसीएलटी में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इससे पहले, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर समूह के साथ 24,713 करोड़ रुपये का प्रस्तावित सौदा सुरक्षित कर्जदाताओं के इसके खिलाफ मत देने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था।
सुनवाई के दौरान, एफआरएल की ओर से पेश वकील गौरव जोशी ने याचिका पर जवाब देने के लिए न्यायाधिकरण से कुछ और वक्त देने का अनुरोध किया। जिसके बाद न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 12 मई तय की।
ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन के साथ चल रही कानूनी लड़ाई और अन्य संबंधित मामलों के कारण एफआरएल ने अपने कर्जदाताओं को 5,322.32 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की है।
दिवाला याचिका दायर करने वाला बैंक ऑफ इंडिया एफआरएल के कर्जदाताओं के समूह का प्रमुख बैंक है।
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