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Tuesday, 19 November, 2024
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एनसीएलटी ने आंध्र सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की

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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में दबे जेपी समूह की कंपनी आंध्र सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।

एनसीएलटी की हैदराबाद पीठ ने नीरव के. पुजारा को कंपनी का अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया है।

आंध्र सीमेंट ने शेयर बाजारों को जानकारी दी, ‘‘आईबीसी के तहत कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में है। संहिता की धारा 17 के तहत कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित रहेंगी।’’

कंपनी ने इस संबंध में 26 अप्रैल 2022 को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश भी साझा किया।

आंध्र सीमेंट ने कर्जदाताओं से 10 मई, 2022 तक अपने-अपने दावे आईआरपी के समक्ष पेश करने को भी कहा है।

एनसीएलटी ने यह निर्देश पृध्वी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया जिसमें उसने आंध्र सीमेंट द्वारा चूक का दावा किया था।

भाषा

मानसी अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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