नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बिड़ला टायर्स के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। यह आदेश रसायन कंपनी एसआरएफ लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है।
एनसीएलटी की दो सदस्यीय कोलकाता पीठ ने बिड़ला टायर्स के बोर्ड को निलंबित करने के बाद कंपनी का संचालन करने के लिए शेख अब्दुल सलाम को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया है।
इसके साथ ही पीठ ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की प्रक्रियाओं के अनुसार स्थगन की घोषणा भी की।
एसआरएफ ने आठ जुलाई, 2021 तक टायर कॉर्ड फैब्रिक की आपूर्ति के लिए 15.84 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का दावा किया था, जिसमें 10.06 करोड़ रुपये का मूलधन और 5.78 करोड़ का ब्याज शामिल है।
न्यायाधिकरण ने कहा कि वह दिए गए ‘‘दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट’’ है कि ‘‘डिफॉल्ट हुआ’’ हुआ है। इसमें पाया गया कि अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान नहीं किया गया और साथ ही बिड़ला टायर्स ने इस बात को स्वीकार भी किया है।
एनसीएलटी की पीठ ने पांच मई, 2022 को यह आदेश पारित किया। इस मामले में एनसीएलटी ने 20 अक्टूबर, 2021 को बिड़ला टायर्स को नोटिस जारी किया था।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.