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Monday, 6 May, 2024
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उत्तर प्रदेश रेरा ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर खरीदार पर जुर्माना लगाया

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नोएडा, 23 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (उप्र रेरा) ने अपनी तरह के एक अनूठे मामले में मंगलवार को एक खरीदार पर कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाया।

प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि खरीदार ने संपत्ति की रजिस्ट्री में देरी के लिए मुआवजे की मांग करते हुए चौथी बार याचिका दायर की थी।

नोएडा एक्सटेंशन में स्थित एक वाणिज्यिक परियोजना में आवंटी को कब्जा पहले ही मिल चुका है।

उत्तर प्रदेश रेरा के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि यह पहला मामला है जिसमें किसी खरीदार को ‘कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग’ करने के लिए दंडित किया गया है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने चौथी शिकायत पर कड़ी आपत्ति जताई और खरीदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

बयान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश रेरा लगातार बड़ी संख्या में उन आवंटियों को न्याय प्रदान कर रहा है जिन्होंने उसके पास शिकायतें दर्ज की हैं। ऐसे में कुछ आवंटियों द्वारा एक ही मामले में बार-बार शिकायत दर्ज करने और इस तरह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के मामले भी सामने आ रहे हैं।

इस बीच हरियाणा रियल एस्टेट नियामक ने भ्रामक विज्ञापन के लिए कंट्रीवाइड प्रमोटर्स पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी की रियल एस्टेट परियोजना ग्रीन ओक्स के बारे में एक अखबार में भ्रामक विज्ञापन दिया गया है।

प्राधिकरण ने दो मार्च को एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित विज्ञापन पर कड़ा संज्ञान लिया और प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजा था।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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