नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय के खिलाफ अमेजन की याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के ई-कॉमर्स कंपनी के फ्यूचर कूपन्स के साथ सौदे की मंजूरी को निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गयी है।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले साल दिसंबर में अमेजन के फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि. (एफसीपीएल) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को 2019 में दी गयी मंजूरी को निलंबित कर दिया।
एफसीपीएल फ्यूचर रिटेल लि. की प्रवर्तक है।
नियामक का कहना था कि अमेजन ने सौदे की मंजूरी को लेकर सूचना को छिपाया। साथ ही कंपनी पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन, फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे का विरोध कर रहा थी। इस सौदे को अब रद्द कर दिया गया है।
न्यायाधीश एम वेणुगोपाल और न्यायाधीश अशोक कुमार मिश्रा की पीठ ने सोमवार को मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अमेजन की याचिका के अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले में व्यापारियों के संगठन कैट (कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) की याचिकाओं पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया।
भाषा रमण अजय
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