नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि फार्म टेक साइलो एलएलपी (ग्रोपिटल), अन्य संबंधित इकाइयों और उनके निदेशक अनधिकृत निवेश योजनाओं के माध्यम से धन संग्रह की जांच के नतीजे आने तक प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित रहेंगे।
हालांकि, नियामक ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कृषि निवेश मंच ग्रोपिटल के निदेशकों- ऋतुराज शर्मा, गायत्री रिनवा और कृष्णा शर्मा के बैंक खातों से प्रतिबंध हटा दिया।
शेयर बाजार नियामक ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है जिससे संस्थाओं की चूक या कमीशन के अतिरिक्त कृत्य सामने आ सकते हैं। मौजूदा क्रम में निष्कर्ष प्रथम दृष्टया जांच पर आधारित हैं।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह ने शुक्रवार को जारी हालिया आदेश में कहा, “सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) विनियमों की धाराओं के तहत मैं अगले आदेश तक अंतरिम आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों की इस संशोधन के अधीन पुष्टि करता हूं कि व्यक्तियों, ऋतुराज शर्मा, गायत्री रिनवा और कृष्णा शर्मा के बैंक खातों पर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।”
सिंह ने कहा कि प्रतिबंध जारी रहेगा क्योंकि ‘कार्यवाही यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि संस्थाओं के पास उपलब्ध धन का दुरुपयोग न हो।’
सेबी ने इस साल जनवरी में पारित एक अंतरिम आदेश में फार्म टेक साइलो एलएलपी (ग्रोपिटल), संबंधित संस्थाओं और उनके निदेशकों को निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने से रोक दिया था और उन्हें अगले निर्देश तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्हें किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) को शुरू करने से रोकने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही, उन्हें मौजूदा योजनाओं के माध्यम से भागीदारों या निवेशकों से धन इकट्ठा करने से भी रोक दिया गया है।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ग्रोपिटल ने कृषि क्षेत्र में जनता को विभिन्न निवेश योजनाएं पेश कीं। इसने कृषि क्षेत्र में निवेश के माध्यम से 11 से 14 प्रतिशत की सीमा में निश्चित कर-मुक्त लाभ की पेशकश करने का भी दावा किया।
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