नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कामकाज के संचालन में चूक के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश के खिलाफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है। सैट ने उन्हें दो करोड़ रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनएसई को सेबी के निर्देश के खिलाफ एक एस्क्रो खाते में रामकृष्ण के अवकाश के बदले नकद (लीव एनकैशमेंट) और बाद में भुगतान वाले बोनस की चार करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दिया है। सेबी ने यह राशि निवेशक संरक्षण कोष न्यास में रखने का निर्देश दिया था।
सेबी ने 11 फरवरी को रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना समूह परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया था।
इसके अलावा, सेबी ने एनएसई को रामकृष्ण के अतिरिक्त अवकाश के बदले भुगतान किये गये 1.54 करोड़ रुपये और 2.83 करोड़ रुपये के बोनस (डेफर्ड बोनस) को जब्त करने का भी निर्देश दिया था। यह राशि निवेशक संरक्षण कोष न्यास में रखने का निर्देश दिया था।
रामकृष्ण की अपील को स्वीकार करने के बाद सैट ने 11 अप्रैल को चार पृष्ठों के आदेश में कहा कि कई सवाल उठाए गए, जिन पर अपील की सुनवाई के वक्त विचार किया जाएगा।
सैट ने सेबी को चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर सुनवाई की तारीख 30 जून तय की।
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