नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा है कि मोटर वाहनों के डीलर, विनिर्माता या आयातक विभिन्न प्रकार के वाहनों का व्यवसाय प्रमाणपत्र पाने के लिए ‘वाहन’ पोर्टल पर जाकर एक ही ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।
इस प्रमाण-पत्र की वैधता मौजूदा 12 महीने से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का भी प्रस्ताव है। ऐसे वाहनों के लिए व्यापार प्रमाण-पत्र आवश्यक होता है जिनका पंजीयन या अस्थायी पंजीयन भी नहीं हुआ रहता है।
ऐसे वाहन केवल डीलरों, विनिर्माताओं या आयातकों के पास ही मौजूद हो सकते हैं या फिर नियम 126 के तहत निर्दिष्ट एजेंसी या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी संस्थान के पास।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्ताव है कि ऐसी कोई भी एजेंसी विभिन्न प्रकार के वाहनों के व्यापार प्रमाण-पत्र या व्यापार पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक ही आवेदन दे सकती है, उसे आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।’’
इसके तहत आवेदन शुल्क को भी समायोजित करने की बात कही गई है। शुल्क इस आधार पर तय होगा कि कोई कारोबारी कितनी प्रकार के वाहनों के लिए आवेदन कर रहा है।
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