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Wednesday, 18 February, 2026
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द्वारका एसयूवी दुर्घटना: आरोपी नाबालिग के पिता ने खेद जताया, कानून का सामना करने की बात कही

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नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली के द्वारका इलाके में हाल में हुई एसयूवी दुर्घटना में आरोपी नाबालिग के पिता ने इस घटना पर गहरा खेद जताते हुए पीड़ित की मां से माफी मांगी और कहा कि वह “न्यायपालिका के निर्णय का पालन करने के लिए तैयार” हैं।

यह दुर्घटना तीन फरवरी को द्वारका क्षेत्र में हुई थी, जब कथित तौर पर सोशल मीडिया ‘रील’ बनाने के लिए तीव्र गति से चलाई जा रही एक एसयूवी ने एक मोटरसाइकिल और एक टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय साहिल की मौत हो गई, जबकि एक कैब चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

टक्कर के समय 17 वर्षीय लड़का एसयूवी चला रहा था।

आरोपी के पिता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि घटना के समय वह काम के सिलसिले में गोरखपुर में थे।

उन्होंने कहा, “तीन फरवरी को मुझे फोन आया कि मेरा बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया है। मैं तुरंत दिल्ली लौटा और पुलिस से पूरी जानकारी ली।”

साहिल की मौत पर दुख जताते हुए पिता ने कहा कि वह इस मामले में जान जाने से बेहद दुखी हैं।

उन्होंने कहा, “जिस मां ने अपना बेटा खोया है, उनसे मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं क्षमाप्रार्थी हूं और कानून तथा न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी, उसका पालन करूंगा।”

उन्होंने कहा कि एक अभिभावक होने के नाते वह शोकाकुल परिवार के दर्द को समझ सकते हैं।

उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “मैं उस मां का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, क्योंकि मैं उनके नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता।”

उन्होंने यह भी कहा कि उनके वाणिज्यिक वाहन प्रबंधकों और चालकों द्वारा संचालित किए जाते हैं और उनसे संबंधित सभी रिकॉर्ड पारदर्शी और सत्यापन योग्य हैं। उन्होंने इस घटना को अपने बेटे की “बड़ी गलती” बताया और कहा कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस ने नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

बुधवार को घटना के बाद का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। राहगीर द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में पीड़ित को सड़क पर पड़ा देखा जा सकता है और दुर्घटनास्थल पर एसयूवी खड़ी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग आरोपी और उसकी बहन को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं।

द्वारका के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि आरोपी ने शुरुआत में खुद को 19 वर्ष का बताया था, लेकिन दस्तावेज की जांच में वह नाबालिग पाया गया।

उन्होंने कहा, “नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के मामले में उसके पिता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।”

भाषा

राखी पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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