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Saturday, 21 December, 2024
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DRDO की कोविड-19 रोधी दवा आज को होगी लॉन्च, राजनाथ सिंह करेंगे जारी

रक्षा मंत्रालय ने इस महीने के शुरू में कहा था कि कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को डीजीसीआई की ओर से मंजूरी मिल चुकी है.

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नई दिल्ली: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित की गयी कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी की पहली खेप सोमवार को लॉन्च की जाएगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च करेंगे. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी.

रक्षा मंत्रालय ने इस महीने के शुरू में कहा था कि कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) की ओर से मंजूरी मिल चुकी है.

अधिकारियों ने बताया कि डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों केन्द्रीय मंत्री इस दवा की पहली खेप को लॉन्च करेंगे.

रक्षा मंत्रालय ने आठ मई को एक बयान में कहा था कि 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) के क्लीनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है. साथ ही इस दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं.

नियमों में दी ढील

भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर से स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरी तरह प्रभावित होने के साथ सरकार ने विभागों के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों की खरीद से जुड़े नियमों में ढील दी है. इनमें एक ही सामान अलग-अलग दरों पर खरीदने की मंजूरी शामिल है.

व्यय विभाग ने निविदा देने से जुड़े नियमों में ढील देते हुए 200 करोड़ रुपए से कम के सौदों के लिए भी वैश्विक निविदाएं जारी करने की मंजूरी दी.

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने 24 अप्रैल को कोविड-19 महामारी के लिए राहत अभियानों से जुड़े विशेष निर्देश जारी किए थे और कहा था कि देश में कोविड-19 मामलों में आयी अभूतपूर्व तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र में पैदा हुई आपात स्थिति को देखते हुए कुछ सामानों की ज्यादा तादाद में तत्काल खरीद जरूरी है जो हो सकता है कि किसी एक आपूर्तिकर्ता के पास उपलब्ध न हो और/या एक ही समय पर उपलब्ध न हो जब उनकी जरूरत हो.

सोमवार को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए निर्देशों में कहा गया, ‘विभाग के ओएम (कार्यालय ज्ञापन) में 15 मई, 2020 को डाले गए निर्देशों में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए की निविदाओं के लिए वैश्विक निविदा पड़ताल (जीटीई) आमंत्रित न किए जाने के नियम में ढील दी जाएगी और इसलिए जहां जरूरी होगा जीटीई आमंत्रित करने की मंजूरी होगी.’


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