scorecardresearch
Saturday, 21 December, 2024
होमदेशUP में महंगा होगा कुत्ते पालना, कराना होगा रजिस्ट्रेशन- देना होगा टैक्स, वरना लगेगा 5000 तक जुर्माना

UP में महंगा होगा कुत्ते पालना, कराना होगा रजिस्ट्रेशन- देना होगा टैक्स, वरना लगेगा 5000 तक जुर्माना

यूपी के कई शहरों में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही कुछ शहरों में इसके लिए टैक्स भी चुकाना होगा. नहीं तो जुर्माना चुकाना होगा.

Text Size:

नई दिल्लीः यूपी में कुत्ते को पालना थोड़ा महंगा पड़ सकता है. क्योंकि प्रदेश के कई शहरों में इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं. कई पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य बनाया जा रहा है तो कहीं पर इसके लिए टैक्स की व्यवस्था की जा रही है.

जैसे यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम ने पालतू कुत्ते रखने वालों के लिए नया नियम लगाया है. अगर आपके पास डॉगी है और आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाएगा. ऐसी स्थिति में अगर बिना रजिस्ट्रेशन वाला डॉगी घर में मिला तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और अगर उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसके लिए अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे.

गाजियाबाद की कुल आबादी लगभग 25 लाख है जिसमें से करीब 20 हजार लोगों के पास डॉगी है. नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 2 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

इस मामले में जानकारी के लिए दिप्रिंट ने गाजियाबाद नगर निगम के पशु संरक्षण अधिकारी डॉ अनुज सिंह को संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. उनसे संपर्क होने या जवाब दिए जाने की स्थिति में खबर को अपडेट किया जाएगा.

नियम के मुताबिक डॉगी को घुमाते वक्त उसके मुंह पर मज़ल जरूर बांधना होगा. ताकि वह किसी को काट न सके. वहीं आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए भी निगम ने एक कंपनी से टाई-अप किया है जिसको कि कुत्तों की नसबंदी का काम दिया गया है.

लेकिन यूपी का यह पहला जिला नहीं है जहां पर पालतू जानवर को लेकर कोई नियम बना है. इसके पहले प्रदेश के प्रयागराज में भी पालतू जानवरों को रखने वालों को टैक्स अदा करने का नियम लागू किया गया था. जो लोग ये सालाना टैक्स नहीं चुकाएंगे उन्हें जुर्माना चुकाना पड़ेगा. इसके लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है जो कि घर-घर जाकर जांच कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सालाना 630 रुपये अदा करने होंगे और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मालिकों को 5 हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी के कार्यालय से कुत्तों के लिए टोकन दिया जा रहा है जिसको कुत्ते के गले में पहनाना जरूरी होगा.

बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुत्ते पालने वालों पर टैक्स लगाने के लिए निर्देश दिए थे. इसके बाद कई जिलों में नगर निगम ने टैक्स लगाए हैं.करीब एक महीने पहले लखनऊ में कुत्तों के टैक्स में वृद्धि की गई है. अभी तक के रेट के मुताबिक बड़ी ब्रीड के कुत्ते के लिए 500 रुपये जमा करना होता था जबकि छोटी ब्रीड के लिए 300 रुपये चुकाना होता था, वहीं देसी कुत्तों के लिए 200 रुपये का टैक्स अदा करना होता था…लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 से 1500 कर दिया गया है.

वही करीब दो महीने पहले आगरा में कुत्ते-बिल्ली पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने का नियम बनाया गया था. यहां पर अलग तरह की कैटेगरी बनाई गई है. जिसमें, विदेशी किस्म के कुत्तों और बिल्लियों के लिए 1000 रुपये तो देसी किस्म के कुत्ते और बिल्लियों के लिए दो कैटेगरी बनाई गई थी. एक कैटेगरी के लिए 500 रुपये तो दूसरी कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है.

गाजियाबाद में कुत्तों का शवदाह गृह

पालतू और आवारा कुत्तों के शव को जलाने के लिए प्रदेश का पहला शवदाह गृह बनाया गया है. ये शवदाह गृह गैस से चलेगा. आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुत्तों को मरने के बाद यूं ही कहीं भी फेंक दिया जाता है जिससे उनके सड़ने से संक्रमण होने का खतरा रहता है. इस पेट्स क्रिमेटर मशीन को नगर निगम के नंद ग्राम के सामने नंदी पार्क में लगाई गई है.


यह भी पढ़ें: ‘मन की बात’ में जागरूकता पर जोर के बीच विशेषज्ञों की नजर में कुपोषण भोजन की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा है


 

share & View comments