scorecardresearch
Monday, 14 July, 2025
होमदेशडीएमआरसी ने हादसे के पीड़ित के परिजनों को पांच लाख रु की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

डीएमआरसी ने हादसे के पीड़ित के परिजनों को पांच लाख रु की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

Text Size:

नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सदर बाजार में मेट्रो निर्माण स्थल के पास तीन इमारतों के ढहने के बाद मलबा हटाने के दौरान मृत पाए गए एक व्यक्ति के परिवार को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की शुक्रवार को घोषणा की।

मिठाईपुल इलाके में रात करीब दो बजे यह हादसा हुआ। यहां जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर के लिए सुरंग खोदने का काम जारी है।

इस हादसे में जो इमारतें ढह गईं उनमें दुकानें और कार्यालय शामिल थे तथा यह भूमिगत निर्माण कार्य के प्रभाव क्षेत्र में स्थित थे।

डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि इन ढांचों को पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और जून में इन्हें खाली करा दिया गया था।

डीएमआरसी के एक बयान के अनुसार, इमारत के मालिकों को 12 जून को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी कि इमारतें अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं और एहतियात के तौर पर इन्हें खाली किया जाना चाहिए।

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा, ‘‘सुरंग का निर्माण शुरू होने से पहले मिट्ट की भार सहने की क्षमता को बढ़ाने और बाहरी संरचनात्मक समर्थन सहित सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। इमारतों को भी पहले ही खाली करा लिया गया था।’’

उन्होंने बताया कि इन प्रयासों के बावजूद इमारतें ढह गईं, जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दिल्ली पुलिस को आपातकालीन कार्रवाई करनी पड़ी। घटनास्थल पर अवरोधक लगा दिए गए ।

बयान में कहा गया कि डीएमआरसी ने इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव इलाके में शुक्रवार तड़के तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत गिरने से 46 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि मनोज शर्मा इमारत में स्थित एक दुकान में कर्मचारी था। वह इमारत ढहने के बाद इसके मलबे में दब गया था।

अधिकारी ने बताया कि उसे मलबे से बाहर निकाला गया और हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि शर्मा लगभग तीन दशकों से दुकान में कर्मचारी था।

अधिकारियों ने बताया कि इमारत के सामने खड़ा एक ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

भाषा प्रीति नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments