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Friday, 14 March, 2025
होमदेशदिल्ली दंगे: घृणा अपराध के आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक

दिल्ली दंगे: घृणा अपराध के आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक

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नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने और उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी है।

इस साल 18 जनवरी को न्यायिक अदालत ने ज्योति नगर पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी सलेंद्र तोमर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी, न्यायिक अदालत के इस फैसले के खिलाफ तोमर की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने एक फरवरी के आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड देखने और (एसएचओ के) वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत का मानना ​​है कि अगर अदालत द्वारा विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो मौजूदा याचिका का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।’’

भाषा खारी रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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