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Tuesday, 2 September, 2025
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दिल्ली दंगे : उच्च न्यायालय ने ‘बड़ी साजिश’ मामले में तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़ी ‘‘बड़ी साजिश’’ मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा, ‘‘अपील खारिज की जाती है।’’

अहमद के अलावा, कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम तथा कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों की साजिश रचने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

भाषा अविनाश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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