नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 दंगों के एक मामले में आरोपियों को दिए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियों को तैयार करने में देरी को लेकर पुलिस के एक अधिकारी को फटकार लगाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने चार जुलाई को कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट और सबूतों वाली एक पेन ड्राइव दाखिल की है।
अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, जांच अधिकारी (आईओ) ने अभियुक्तों को दी जाने वाली प्रतियां तैयार नहीं की हैं। मुझे इस बात पर भी गौर करना होगा कि आईओ सुबह 10 बजकर 30 मिनट तक अदालत में पेश नहीं हुए और जब वे पेश हुए तब भी वे अभियुक्तों के लिए कोई प्रतियां नहीं लाए। आईओ के आचरण के कारण मामले में देरी हुई है।’’
आदेश में कहा गया, ‘‘यह जानकारी उत्तर-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को दी जाए ताकि आईओ की इस लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके और अगली सुनवाई की तारीख तक रिपोर्ट पेश की जाए। आईओ को निर्देश दिया जाता है कि वह अगली सुनवाई (18 जुलाई) को आरोपपत्र, दस्तावेजों की प्रति और पेन ड्राइव की एक प्रति आरोपियों को सौंपे।’’
भाषा खारी नरेश
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