नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में व्यापक साजिश रचने से जुड़े मुकदमे में मंगलवार को मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अन्य आरोपी शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर आदेश 26 मार्च तक के लिए टाल दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि खान को राहत देने के लिए पेश की गई दलील काफी नहीं है।
इमाम की अर्जी से इतर, अदालत ने कहा कि मीरान हैदर की जमानत अर्जी पर फैसला 25 मार्च को सुनाया जाएगा।
जिरह के दौरान अभियोजन ने खान की जमानत अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि दंगों की व्यापक साजिश रची गई थी, जिसके तहत संपत्तियों को नुकसान, आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के अलावा पेट्रोल बम, लाठी और पत्थरों का उपयोग करना शामिल रहा।
आरोपियों के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने के चलते आतंकवाद-रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए गया था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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शफीक अनूप
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