नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा 13 अगस्त को जारी आदेश के विरोध में जिला अदालतों में वकील सोमवार को भी काम नहीं करेंगे। आदेश में पुलिस को थानों से साक्ष्य डिजिटल माध्यम से अदालतों में पेश करने की अनुमति दी गयी है।
आल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस की समन्वय समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने कहा कि लोक अभियोजकों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अभियोजकों और नायब कोर्ट सहित पुलिस अधिकारियों को सोमवार को अदालतों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को इस ‘मनमाने अधिसूचना’ के बारे में जागरूक करने के लिए सभी अदालत परिसरों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। राणा ने कहा, ‘‘अगर सोमवार तक अधिसूचना वापस नहीं ली गई, तो हम उपराज्यपाल के आवास का घेराव सहित विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर होंगे।’’
आल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस की समन्वय समिति द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है, ‘‘तीस हज़ारी अदालत परिसर में 23 अगस्त को हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से 25 अगस्त को सभी जिला अदालतों में कार्य से पूर्णतः दूर रहने का निर्णय लिया गया।’’
समिति ने इस मुद्दे पर ‘एकजुटता दिखाने’ के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया और उनकी सराहना की।
वकील शुक्रवार से हड़ताल पर हैं।
भाषा अमित दिलीप
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