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Monday, 7 October, 2024
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार पंजीकरण के नवीनीकरण से किया मना

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नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कार के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर अदालत ने ऐसे वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार किया।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक, याचिकाकर्ता द्वारा वाहन के ऐसे स्थानों में हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें लेकर एनजीटी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत अनुमति प्रदान की गई है।

अदालत ने कहा, ”एनजीटी और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में चलने के उद्देश्य से 15 साल पूरे होने के बाद पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है।”

अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

अदालत का आदेश एक व्यक्ति की ओर से दायर उस याचिका पर आया, जिसमें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में जारी एक सार्वजनिक नोटिस को मनमाना करार देने का अनुरोध किया गया था।

भाषा शफीक माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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