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Sunday, 21 December, 2025
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक नवयुवक को जमानत दी

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नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष हनुमान जयंती के एक दिन पहले जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक झड़पों से जुड़े एक मामले में कचरा बीनने वाले 19 वर्षीय नवयुवक को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी, जो अप्रैल माह से हिरासत में है, उसकी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हुई है और जांच में उसकी आवश्यकता नहीं है। अदालत ने आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

अदालत ने 24 अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘‘ जहां तक याचिकाकर्ता की बात है तो उसकी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हुई है। यह देखते हुए कि उसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है और वह 17.04.2022 से हिरासत में है। चूंकि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी मानी जाएगी।’’

आदेश के अनुसार,‘‘ उसकी हिरासत अवधि को देखते हुए; जांच पूरी हो चुकी है और जांच के लिए याचिकाकर्ता की अब कोई जरूरत नहीं है, उसे जमानत दी जाती है…।’’

गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक घायल हो गया था।

अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए उसे इलाके में शांति बनाए रखने और निचली अदालत से अनुमति लिए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए।

भाषा शोभना अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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