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Tuesday, 3 February, 2026
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने “अजीनोमोटो” फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने तमिल फिल्म “अजीनोमोटो” के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

जापान की खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनी ‘अजीनोमोटो कंपनी इंक’ की तरफ से ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर मुकदमा किए जाने के बाद अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई है।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने अपने हालिया अंतरिम आदेश में कहा कि “अजीनोमोटो” या इसी तरह के नाम वाली कोई फिल्म सिनेमा हॉल या ओटीटी मंच समेत किसी भी प्रारूप में रिलीज नहीं की जाए।

अदालत ने कहा कि अगर ‘अजीनोमोटो कंपनी इंक’ की याचिका पर गौर नहीं किया गया, तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादी “अजीनोमोटो” या इसी तरह के नाम वाली किसी फिल्म को किसी भी प्रारूप में रिलीज नहीं करेंगे। मामला 12 दिसंबर को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।”

भाषा जोहेब देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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