नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों और उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.
अदालत ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति नहीं करने की जरूरत पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.
न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘हम इसलिए 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है, उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी.’
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है. अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके.