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Friday, 22 November, 2024
होमदेशदिल्ली के मंत्री और मुख्य सचिव के झगड़े का असर तीन सदस्यीय सेवा निकाय के कामकाज पर पड़ रहा है

दिल्ली के मंत्री और मुख्य सचिव के झगड़े का असर तीन सदस्यीय सेवा निकाय के कामकाज पर पड़ रहा है

मंत्री आतिशी के स्थायी आदेश में निर्देश दिया गया कि स्थानांतरण, पोस्टिंग और अन्य मामलों पर सभी प्रस्तावों को एनसीसीएसए के समक्ष पेश करने से पहले संबंधित मंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी.

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नई दिल्ली: सेवाओं के विषय पर आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और मुख्य सचिव के बीच ताजा खींचतान के बीच विवाद की जड़ यह है कि क्या मुख्य सचिव के पास सेवाओं पर कानून बनाने की कोई शक्ति है और क्या मंत्रियों के स्थायी आदेशों का विवादास्पद विषय से संबंधित प्रस्तावों पर कोई प्रभाव पड़ता है.

शुक्रवार को, सर्विस और विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उनके आदेश को अस्वीकार करने पर उपराज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 केवल सेवाओं से संबंधित विशिष्ट शक्तियां देता है, जबकि विषय के शेष क्षेत्रों में शक्तियां निर्वाचित सरकार के पास होंगी.

गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में, आतिशी ने कहा कि कुमार ने सरकारी विभागों और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के बीच एक समन्वय तंत्र का निर्देश देने वाले उनके आदेश को स्वीकार करने से “इनकार” कर दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि निर्वाचित सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है.

आदेश में – जिसका विवरण 16 अगस्त को आतिशी द्वारा घोषित किया गया था – निर्देश दिया गया कि स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों पर सभी प्रस्तावों को एनसीसीएसए के समक्ष पेश करने से पहले संबंधित मंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी.

जबकि सेवा मंत्री ने कहा था कि सरकार एनसीसीएसए बैठकें जल्द से जल्द आयोजित करने पर विचार कर रही है, आखिरी बैठक जून में होगी, यहां दिप्रिंट बताता है कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी क्यों मानते हैं कि स्थिति एक और गतिरोध पर पहुंच गई है.


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स्थायी आदेश जारी करने के नियम

आतिशी के अनुसार, मुख्य सचिव द्वारा आदेश को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण नए पारित अधिनियम की धारा 45 (जे), उप-धारा 5 का उल्लेख किया गया था.

इस प्रावधान में कहा गया है कि मुख्य सचिव और विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अधिनियम में प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है.

इसमें कहा गया है कि प्रावधानों से किसी भी विचलन के बारे में अधिकारी संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री या एलजी के संज्ञान में ला सकते हैं.

अधिनियम के अनुसार, मंत्री अपने विभागों से संबंधित प्रस्तावों या मामलों के निपटारे के लिए स्थायी आदेश के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं. हालांकि, ये आदेश अधिनियम और संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकते.

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ ने कहा, “सेवा और सतर्कता मंत्री द्वारा जारी आदेश अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सक्षम हैं, और वे विरोधाभासी नहीं हैं. लेकिन अगर मुख्य सचिव ने इस आदेश से सहमत होने से इनकार कर दिया है, तो यह संभावना नहीं है कि एनसीसीएसए की बैठकें जल्द ही आयोजित की जाएंगी.”

हालांकि, दिल्ली सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि मंत्री द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश अधिनियम के विरोधाभासी थे, उन्होंने कहा कि वह एनसीसीएसए सदस्य नहीं थीं और तीन सदस्यीय निकाय के कामकाज में बदलाव कर रही थीं.

तीन सदस्यीय एनसीसीएसए का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं जो स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता मामलों सहित अन्य पर उपराज्यपाल को सिफारिशें करता है. इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव अन्य सदस्य होते हैं.

एनसीसीएसए का गठन केंद्र के 19 मई के अध्यादेश के माध्यम से किया गया था – जिसे अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था – जिसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश को रद्द कर दिया था कि दिल्ली सरकार के पास इसके तहत सिविल सेवकों पर नियंत्रण है.

इसके अलावा, अधिनियम में संशोधन में अध्यादेश के उस प्रावधान को बरकरार नहीं रखा गया जो दिल्ली विधानसभा को सेवाओं से संबंधित कोई भी कानून बनाने से रोकता था.

एनसीसीएसए बैठकों पर गतिरोध

दिल्ली सरकार के दूसरे अधिकारी ने कहा, “विधानसभा सेवाओं पर कानून बना सकती है, लेकिन ये ऐसे कानून नहीं हो सकते जो अधिनियम और संविधान के उल्लंघन में हों. उदाहरण के लिए, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो एनसीसीएसए की कार्यप्रणाली को बदल दे, क्योंकि इसे पहले ही अधिनियम में परिभाषित किया जा चुका है.”

अधिकारी ने कहा कि ऐसे परिदृश्य में भी जहां दिल्ली विधानसभा एक कानून पारित करती है जिसके लिए एनसीसीएसए को भेजे जाने से पहले प्रस्तावों को मंत्रियों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है, यह वैध नहीं होगा.

उन्होंने अनुच्छेद 239-एए, उप-धारा 3 (सी) की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि यदि विधान सभा द्वारा पारित कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के साथ टकराव में है, तो कानून अमान्य हो जाता है.

नवीनतम खींचतान को देखते हुए एनसीसीएसए की अगली बैठक कब होगी या नहीं, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है, अधिकारी ने कहा कि इसकी संभावना नहीं है.

अधिकारी ने बताया, “जबकि एनसीसीएसए बैठकों के लिए कोरम दो है, बैठकें आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी. यहां तक कि ऐसे परिदृश्य में जहां दो सिविल सेवक एक बैठक आयोजित करना चाहते हैं, उन्हें अभी भी सीएम की मंजूरी की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, अधिनियम एनसीसीएसए बैठकें बुलाने के लिए उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां नहीं देता है. पिछली बैठक 20 जून को हुई थी और इसके निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है.”

(संपादन: अलमिना खातून)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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