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Wednesday, 2 April, 2025
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दिल्ली अग्निशमन सेवा की मॉक ड्रिल रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार

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नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक एनजीओ की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें नेहरू प्लेस में आग लगने के संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) द्वारा की गई मॉक ड्रिल की रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। ये मॉक ड्रिल अदालत के आदेश पर की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि अलग से लंबित एक मामले में डीएफएस द्वारा दाखिल हलफनामे को चुनौती देने वाली ताजा याचिका को कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती।

दिल्ली स्थित नेहरू प्लेस की एक इमारत में पिछले साल आग लगने के मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया था।

मॉक ड्रिल रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जिस जगह पर आग लगी थी, वहां ना तो दमकल वाहन और ना ही एम्बुलेंस पहुंच सकती है। रिपोर्ट में इलाके को रेहड़ी-पटरी मुक्त जोन बनाने की सिफारिश की गई थी।

याचिकाकर्ता मानुषी संगठन की ओर से पेश वकील इंदिरा उन्नीनायर ने रिपोर्ट को आधारहीन करार देते हुए दलील दी कि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रेहड़-पटरी वालों की वजह से कोई रूकावट नहीं थी और मॉक ड्रिल वाले दिन दमकल वाहन मौके पर पहुंच सके था।

भाषा शफीक नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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