नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने हेरोइन व एमडीएमए रखने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और बरामद मादक पदार्थों के स्रोत तथा तस्करी के नेटवर्क का अभी पता लगाया जाना बाकी है।
स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से जुड़ी विशेष अदालत के न्यायाधीश कुमार रजत ने गिरफ्तार अभिषेक सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने 28 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा, “आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जांच जारी है और अभी आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। बरामद मादक पदार्थों के स्रोत और तस्करी के पूरे नेटवर्क का भी पता लगाया जाना बाकी है।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 26 सितंबर को गोविंदपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर को गश्त कर रही पुलिस टीम ने गोविंदपुरी स्थित एमसीडी पार्क के पास सिंह को पकड़ा था और उसके पास से 9.89 ग्राम हेरोइन और 9.96 ग्राम एमडीएमए कथित तौर पर बरामद किया था।
जब्त किए गए मादक पदार्थों को सील कर थाने के मालखाने में जमा करा दिया गया।
अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, जांच जारी है और रिहा होने पर उसके फरार होने की आशंका है।
जांच अधिकारी ने भी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बरामद मादक पदार्थों के स्रोत और तस्करी के नेटवर्क का अभी पता लगाया जाना बाकी है।
भाषा जितेंद्र नेत्रपाल
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