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Thursday, 21 August, 2025
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दिल्ली अदालत ने पालतू कुत्तों को लेकर हुए विवाद में दर्ज प्राथमिकी खारिज की

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नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पालतू कुत्तों को संभालने को लेकर पड़ोसियों के बीच हुई झड़प के कारण दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कर दिया है और उन्हें जुर्माना के तौर पर कुत्तों के लिए बने आश्रय स्थल को दस-दस हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवाद निजी था और यह पड़ोसियों के बीच अपने-अपने पालतू जानवरों के रख-रखाव के संबंध में अनावश्यक मतभेदों के कारण उपजा था।

अदालत ने 20 अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘‘आपराधिक मुकदमा जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करने से दुश्मनी फिर से बढ़ेगी, जबकि इसे रद्द करने से पड़ोसियों के बीच आपसी रिश्ते अच्छे होंगे।’’

अदालत ने दोनों प्राथमिकी को रद्द करने पर सहमति व्यक्त की और पक्षों से कहा कि वे ‘अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम’ प्रदर्शित करते हुए ‘यूनिटी फॉर स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन’ द्वारा संचालित श्वान आश्रय स्थल को दस-दस हजार रुपये का भुगतान करें।

ये दोनों प्राथमिकियां 2024 की एक घटना से उपजी थी।

अपने-अपने कुत्तों को टहलाने के दौरान उनके बीच बहस शुरू हो गई और फिर उनके बीच हाथापाई हुई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने, धमकी देने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों की ओर से गलतफहमी हुई थी, जिसके कारण प्राथमिकियां दर्ज की गईं। बाद में उन्होंने मामला सुलझा लिया और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भाषा यासिर सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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