नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और 10 अन्य को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियुक्तियों के संबंध में घूस मांगने, देने या स्वीकार करने जैसे कोई आरोप नहीं हैं। न्यायाधीश ने आरोपियों को पहले अंतरिम जमानत दी थी।
न्यायाधीश नागपाल ने कहा, ‘‘मामले में आगे जांच पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा और आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार या वजह नहीं है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, खान तथा अन्य के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया और डीडब्ल्यूबी के सीईओ के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से की।
भाषा गोला नेत्रपाल
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