नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि कुछ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के आधार पर ‘हिंदुत्व वॉच’ के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का केंद्र का फैसला ‘असंगत’ और कानून के खिलाफ है।
‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) ने एक मामले में दायर हलफनामे में अदालत को सूचित किया कि सरकार के ‘ब्लॉक करने के आदेश’ में कोई कारण दर्ज नहीं हैं, जिसने मध्यस्थ द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद ‘हिंदुत्व वॉच’ के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया।
‘एक्स’ ने कहा, ‘यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या एक (केंद्र) द्वारा प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करने से सुनवाई का अधिकार निरर्थक हो जाता है, क्योंकि प्रभावित पक्ष को अपने खिलाफ सबूतों के बारे में पता नहीं है और वह पर्याप्त रूप से इसका स्पष्टीकरण या खंडन नहीं कर सकता है।’
अदालत ‘हिंदुत्व वॉच’ के संस्थापक पत्रकार रकीब हमीद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जारी केंद्र के ब्लॉक करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता के पूरे ‘एक्स’ अकाउंट ‘हिंदुत्व वॉच’ को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया था।
याचिका में केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को ब्लॉक करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत समीक्षा समिति के आवश्यक आदेश/निष्कर्ष शामिल हैं।
याचिका में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ को याचिकाकर्ता के ‘एक्स’ अकाउंट ‘हिंदुत्व वॉच’ तक तुरंत पहुंच बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई।
‘हिंदुत्व वॉच’ की वेबसाइट के अनुसार वह एक मीडिया और शोध पहल है जो भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समूहों को लक्षित करके किए गए घृणा अपराधों और घृणास्पद भाषणों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस साल जनवरी में इसके ‘एक्स’ अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था।
इसमें कहा गया, ‘भले ही इनमें से कुछ पोस्ट गैरकानूनी माने जाएं, लेकिन इससे याचिकाकर्ता के अकाउंट को पूरी तरह से ब्लॉक करना जरूरी नहीं हो जाता।’
‘एक्स’ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना कानून के खिलाफ है तथा न्यायालय द्वारा इसे रद्द किया जाना चाहिए।
भाषा
शुभम रंजन
रंजन
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.