scorecardresearch
Wednesday, 18 December, 2024
होमदेशबृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली की अदालत में नौ अगस्त से शुरू होगी बहस

बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली की अदालत में नौ अगस्त से शुरू होगी बहस

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 15 जून को आरोप-पत्र दायर किया था.

Text Size:

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर तय किए जाने वाले आरोपों पर नौ अगस्त से सुनवाई शुरू करेगी.

सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव मोहन ने बृहस्पतिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदान किए गए आरोप-पत्र समेत अन्य दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो गया है. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपों पर बहस के लिए नौ,10 और 11 अगस्त की तारीख तय की.

वकील ने कहा कि उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों की बेहतर तस्वीरें/ प्रति मांगी हैं, लेकिन जांच अधिकारी उन्हें इनकी ‘सॉफ्ट कॉपी’ प्रदान कर सकते हैं.

सुनवाई के दौरान सिंह और सह-आरोपी डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर अदालत के समक्ष पेश हुए.

न्यायाधीश ने 28 जुलाई को सिंह को उस दिन व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी, जब उनके वकील ने कहा था कि सिंह अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सकते, क्योंकि वह सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में व्यस्त हैं.

मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 20 जुलाई को सिंह और तोमर को विभिन्न शर्तों के साथ 25-25 हजार रुपये के निजी बॉण्ड पर जमानत दे दी थी. इन शर्तों में यह शर्त भी शामिल है कि वे अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते और गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं दे सकते.

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 15 जून को आरोप-पत्र दायर किया था.

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.


यह भी पढ़ें: ‘हिंदू अधिक पीड़ित हैं’ — नूंह हिंसा को लेकर VHP, बजरंग दल ने दिल्ली-NCR में किया विरोध प्रदर्शन


 

share & View comments