चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट के एक वकील को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान महिला से कथित अनुचित व्यवहार करने को लेकर वकालत करने से रोक दिया गया.
बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, यहां के अधिवक्ता आर.डी. संतन कृष्णन के सभी अदालतों, अधिकरणों और भारत में अन्य प्राधिकारों में वकालत करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी गई है जब तक कि कथित अश्लील व्यवहार को लेकर उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण नहीं हो जाता है.
जस्टिस पी. एन. प्रकाश और जस्टिस आर. हेमलता ने खुद पहल करते हुए संतन कृष्णन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की. उन्होंने पुलिस की सीबी-सीआईडी शाखा को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करने और मुद्दे की गहन जांच करने और 23 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
जजों ने तमिलनाडु बार काउंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया और इसके बाद काउंसिल ने बुधवार को एक संकल्प स्वीकृत कर कृष्णन को वकालत करने से बैन कर दिया.
वीडियो में कथित तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब जस्टिस सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे थे तब उक्त अधिवक्ता एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था. यह वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
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