मुंबई: कोविड-19 के ओमीक्रॉन स्वरूप के फैलने के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने होटल और रेस्तरां सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न और जमावड़े पर रोक लगा दी है. एक अधिकारी ने गुरूवार को यह जानकारी दी.
पुलिस उपायुक्त (संचालन) एस चैतन्य ने बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया. अधिकारी ने कहा कि यह आदेश गुरूवार से सात जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा.
पुलिस के आदेश में होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, बार, पब, आर्केस्ट्रा, रिसॉर्ट, क्लब और इमारतों की छतों सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के समारोहों, कार्यक्रमों और जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. आदेश में कहा गया है कि ट्रेन, बसें और निजी कारें मौजूदा दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार चल सकती हैं.
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी और ओमीक्रॉन स्वरूप के सामने आने के बाद से मुंबई में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश मानव जीवन के लिए खतरे को रोकने, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तथा वायरस के प्रसार को कम करने के लिए जारी किए गए हैं.
आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के साथ-साथ महामारी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा.
मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 2,510 मामले आए जो आठ मई के बाद से सर्वाधिक मामले हैं. महाराष्ट्र में बुधवार को ओमीक्रॉन के 85 नए मामले आए जिससे राज्य में इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या 252 हो गई है.
राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में कोरोनावायरस के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया और टीकाकरण करवाने और मास्क के व्यापक उपयोग पर जोर दिया. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे ‘खतरनाक’ स्थिति करार दिया और कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.
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