मुंबई, 16 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को करोड़ों रुपये के कोविड-19 जंबो सेंटर घोटाले में शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत के कथित सहयोगी एवं व्यवसायी सुजीत पाटकर को जमानत दे दी।
इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने जुलाई 2023 में गिरफ्तारी के बाद आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए समय, मुकदमा शुरू करने में हुई देरी और सह-आरोपियों के मुकदमे की स्थिति पर विचार किया।
पीठ ने कहा, ‘‘उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत की राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।’’
अदालत ने पाटकर को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया और कुछ अन्य शर्तें भी लगाईं।
विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।
पिछले साल नवंबर में एक विशेष अदालत द्वारा पाटकर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
पाटकर को जुलाई 2023 में ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने और अन्य आरोपियों ने ‘कोविड जंबो सेंटर’ चलाने का ठेका हासिल करने के बाद डॉक्टरों और कर्मचारियों की कम तैनाती के जरिए बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के साथ धोखाधड़ी की।
भाषा शफीक रंजन
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