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Friday, 6 February, 2026
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न्यायालय ने 2023 के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस विधायक के.वाई. नांजेगौड़ा के निर्वाचन को बरकरार रखा

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नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मालूर से कांग्रेस विधायक के. वाई. नांजेगौड़ा के निर्वाचन को बृहस्पतिवार को बरकरार रखा।

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने साथ ही निर्वाचन आयोग को 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये मतों की दोबारा गिनती कराने और परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने सीलबंद लिफाफा खोला और पुनर्गणना के बाद पाया कि नांजेगौड़ा को 50,957 मत मिले थे, जबकि भाजपा के के.एस. मंजूनाथ गौड़ा को 50,707 मत प्राप्त हुए थे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश का पालन करते हुए मतों की दोबारा गिनती कराने के बावजूद नांजेगौड़ा का उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन प्रभावित नहीं हुआ।

पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए, हम इस अपील को इस हद तक स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ता के निर्वाचन को निरस्त करने संबंधी विवादित निर्णय रद्द किया जाता है और मालूर से अपीलकर्ता का निर्वाचन बरकरार रखा जाता है।’’

नांजेगौड़ा द्वारा मंजूनाथ गौड़ा को केवल 248 मतों के अंतर से हराने के बाद, भाजपा उम्मीदवार ने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने नांजेगौड़ा के निर्वाचन को रद्द करते हुए मतों की दोबारा गिनती और परिणामों की फिर से घोषणा करने का निर्देश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में नांजेगौड़ा को विधानसभा सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी थी और साथ ही निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मतों की दोबारा गिनती कराने का निर्देश दिया था और कहा था कि वह उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न करे।

भाषा देवेंद्र सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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