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Monday, 7 October, 2024
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‘वाइल्ड कर्नाटक’ वृत्तचित्र दिखाने पर नेटफ्लिक्स के खिलाफ अदालत में चल रही अवमानना कार्यवाही पर रोक

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नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नेटफ्लिक्स को राहत देते हुए एक न्यायिक आदेश के बावजूद वृत्तचित्र ‘वाइल्ड कर्नाटक’ दिखाने के लिए इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय की ओर से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीटी) प्लेटफॉर्म की भारतीय इकाई की दलीलों का संज्ञान लिया और उच्च न्यायालय से कहा कि वह फिलहाल नेटफ्लिक्स के खिलाफ अवमानना कार्यवाही आगे न बढ़ाए।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एक मामले में बीबीसी, डिस्कवरी और नेटफ्लिक्स सहित विभिन्न प्रसारकों के खिलाफ दीवानी अवमानना के लिए आरोप तय किये थे, जहां फिल्म निर्माताओं और प्रसारकों पर वृत्तचित्र की रिलीज और प्रसारण के संबंध में अदालत के 2021 के अंतरिम आदेश की अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ओटीटी मंच (नेटफ्लिक्स) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की, ‘‘नेटफ्लिक्स को अवमानना के लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? फुटेज को तुरंत हटा दिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं। नेटफ्लिक्स के खिलाफ अवमानना का मामला क्यों चलाया जाए?’’

यह मामला रवींद्र एन रेडकर और उल्लास कुमार की याचिका पर 29 जून, 2021 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश से संबंधित है।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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