जयपुर, 18 नवंबर (भाषा) राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की एक विशेष अदालत ने फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित 30 लोगों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इससे पूर्व सीबीआई के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह समेत 30 लोगों को बुधवार को दोषी माना था और 49 लोगों को बरी कर दिया था। अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनायी।
सीबीआई के वकील श्रीदास सिंह ने सवाई माधोपुर से ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘अदालत ने मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित 30 लोगों को दोषी माना था। शुक्रवार को सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग आर्थिक दंड की सजा सुनाई है ।’’
उल्लेखनीय है कि थानाधिकारी, पुलिस निरीक्षक फूल मोहम्मद 17 मार्च 2011 में सुरवाल गांव गये थे वहां एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया था। हत्या के एक मामले में पुलिस द्वारा कथित निष्क्रियता पर उसने टैंक से कूद कर आत्महत्या कर ली थी, इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थानाधिकारी को निशाना बनाया और उन पर पथराव उस समय किया जब वह जीप में बैठे थे।
पथराव से पुलिस अधिकारी फूल मोहम्मद जीप में बेहोश हो गये और भीड़ ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी जिससे वह जिंदा जल गये थे। घटना के बाद राज्य सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
भाषा कुंज पृथ्वी रंजन
रंजन
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
