नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के अध्यक्ष से एक रिपोर्ट जमा करने को कहा जिसमें न्यायमूर्ति डी सी चौधरी का तबादला चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय पीठ से कोलकाता करने का आदेश देने की परिस्थितियों का उल्लेख हो।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक न्यायमूर्ति चौधरी को कोलकाता में क्षेत्रीय पीठ में प्रभार संभालने की जरूरत नहीं है।
पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। पीठ ने एएफटी बार संघ, चंडीगढ़ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया जिसमें न्यायमूर्ति चौधरी के तबादले के मुद्दे को उठाया गया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति चौधरी के स्थानांतरण के संबंध में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है, उनमें गहन छानबीन जरूरी है।
न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की। उसने कहा कि एटीएफ अध्यक्ष द्वारा जमा की जाने वाली रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से पहले जमा की जाएगी।
भाषा वैभव माधव
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