(फाइल फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में शामिल सभी पक्षों को मीडिया के साथ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियों समेत जायदाद संबंधी ब्योरा साझा करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्देश पारित करते हुए कहा,‘‘वसीयत की एक प्रति प्रतिवादी को इस शर्त के साथ दी जाए कि इसका उपयोग गुप्त रूप से किया जाएगा और पक्षकार या अधिवक्ता इसे सार्वजनिक रूप से लीक नहीं करेंगे।’’
उच्च न्यायालय प्रिया की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने उनकी (संजय कपूर की) व्यक्तिगत संपत्तियों और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति मांगी थी और अनुरोध किया था कि संबद्ध पक्ष गोपनीयता बनाये रखें।
उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को कहा था कि कपूर की निजी संपत्तियों और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करना ‘समस्याकारी’ हो सकता है, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर से पैदा हुए उनके दो बच्चों को ‘ घोषित संपत्तियों पर सवाल उठाने का अधिकार’ है।
भाषा
राजकुमार नरेश
नरेश
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