पटियाला (पंजाब), नौ अक्टूबर (भाषा) पटियाला की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो बलात्कार के एक मामले में नामजद होने के बाद दो सितंबर से फरार हैं।
एक सरकारी वकील ने सनौर विधायक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पठानमाजरा एक महीने से ज्यादा समय से फरार हैं।
पहली बार विधायक बने पठानमाजरा उस समय भाग निकले जब पंजाब पुलिस बलात्कार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार करने हरियाणा के करनाल गई थी।
पुलिस ने दावा किया कि करनाल जिले के डाबरी गांव में पठानमाजरा को गिरफ्तार करने गई एक टीम पर विधायक के समर्थकों द्वारा गोलियां चलाई गईं और पथराव किया गया। विधायक अपने एक रिश्तेदार के घर पर थे।
हालांकि, पठानमाजरा ने पुलिस पर गोली चलाने के दावों से इनकार किया और कहा कि वह यह पता चलने पर भाग गए कि उन्हें ‘‘फर्जी मुठभेड़’’ में मार दिया जाएगा।
पुलिस ने एक सितंबर को सिविल लाइंस थाने में पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था।
यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ संबंध बनाए और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद 2021 में उससे शादी कर ली।
महिला ने पठानमाजरा पर लगातार यौन शोषण, धमकियां देने और अश्लील सामग्री भेजने का आरोप लगाया।
भाषा शफीक अविनाश
अविनाश
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