scorecardresearch
शुक्रवार, 2 मई, 2025
होमदेशअदालत का सांसद को पूर्व राजनयिक को हर्जाना देने का निर्देश वापस लेने से इनकार

अदालत का सांसद को पूर्व राजनयिक को हर्जाना देने का निर्देश वापस लेने से इनकार

Text Size:

नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश संबंधी आदेश वापस लेने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने राहत का अनुरोध करने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की गोखले की याचिका को भी खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें दोनों अर्जियां खारिज करनी होंगी।’’

न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि अदालत का रुख करने में हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय का रुख किया था और आरोप लगाया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर उनकी साख एवं प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

अदालत ने एक जुलाई 2024 के फैसले में माफी मांगने और हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने गोखले को पुरी के खिलाफ अपने आरोप से संबंधित किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया था।

पुरी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और विधि फर्म ‘करंजावाला एंड कंपनी’ ने किया।

भाषा सुरभि शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments