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Saturday, 21 March, 2026
होमदेशकोविड निधि का उपयोग कथित रूप से भारत-विरोधी उद्देश्य से किए जाने की जांच का निर्देश देने से अदालत का इंकार

कोविड निधि का उपयोग कथित रूप से भारत-विरोधी उद्देश्य से किए जाने की जांच का निर्देश देने से अदालत का इंकार

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नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के दौरान राहत कार्यों के लिए कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा जनता से ली गई दान राशि का दुरुपयोग आतंकवादी गतिविधियों में किए जाने के आरोपों की जांच करवाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र को निर्देश देने से मंगलवार को इंकार कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अश्फाक हुसैन से उनके दावों से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं और ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है कि केन्द्र सरकार इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है।

पीठ ने कहा, ‘‘यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसियां इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही हैं… हमारा विचार है कि इस याचिका पर कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि ऐसी खबरें हैं कि कुछ संस्थानों ने कोविड की दूसरी लहर में भारत में लोगों की मदद के नाम पर जनता से करोड़ों रुपये की राशि एकत्र की और अंत में वह सारा पैसा आतंकवाद से जुड़े संगठनों को भेज दिया।

भाषा अर्पणा उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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