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Sunday, 1 March, 2026
होमदेशन्यायालय ने गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल परियोजना की सीबीआई जांच के आदेश को रद्द किया

न्यायालय ने गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल परियोजना की सीबीआई जांच के आदेश को रद्द किया

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नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायलाय ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हरियाणा के गुरुग्राम में आलीशान एंबिएंस मॉल के निर्माण के लिए आवासीय भूमि के कथित अवैध रूपांतरण की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

आरोप लगाया गया था कि गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंबिएंस लैगून आइलैंड आवासीय परिसर के लिए आरक्षित 18.98 एकड़ भूमि को घटाकर केवल 7.9 एकड़ कर दिया गया था और शेष भूमि पर एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण कर दिया गया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश अनुचित था क्योंकि यह निर्देश अपुष्ट और अनिर्णायक सबूतों के आधार पर दिया गया था।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 10 जुलाई, 2020 को दिया गया आक्षेपित निर्णय तथ्यों और कानून दोनों ही दृष्टि से अस्थिर है।

न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही उसके फैसले से प्रभावित नहीं होगी।

पीठ ने कहा, “हमारा दृढ़ मत है कि उच्च न्यायालय ने इस पूर्णतः गलत धारणा पर कार्यवाही की है कि आवासीय कॉलोनी को पूरे 18.98 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाना था, न कि केवल 10.98 एकड़ में। पक्षों के बीच हुए अनुबंध और अनुमोदित लेआउट योजना के आलोक में उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।”

भाषा प्रशांत माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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