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Sunday, 19 May, 2024
होमदेशउम्मीदवारों को न्यायालय ने अस्थायी रूप से हिमाचल न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

उम्मीदवारों को न्यायालय ने अस्थायी रूप से हिमाचल न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी, जिन्हें उचित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण रोक दिया गया था और राज्य लोक सेवा आयोग को उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

इस बात का संज्ञान लेते हुए कि यह कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन नहीं है, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किये तथा चार सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा नौ जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उचित प्रारूप में या पूर्ण विवरण के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया गया है।

पीठ ने कहा, ‘हम प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए अंतरिम राहत देने के इच्छुक हैं कि वे (प्रतिवादी) याचिकाकर्ताओं को परीक्षा के लिए केंद्र निर्दिष्ट करते हुए आवश्यक प्रवेश पत्र जारी करके नौ जुलाई, 2023 को शुरू होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दें।’

शीर्ष अदालत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें वंचित करने के आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया था।

भाषा सुरेश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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