नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाए गए जुर्माने को मंगलवार को 20 लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। अदालत ने कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि अभिनेत्री को कुछ सामाजिक कार्य करना होगा क्योंकि वह एक सेलेब्रिटी हैं।
अभिनेत्री ने 5जी तकनीक के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों और पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकल न्यायाधीश ने पिछले साल जून में उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और कहा था कि मामला ‘प्रचार पाने के लिए’ प्रतीत होता है।
चावला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अभिनेत्री से निर्देश लेकर अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। 5जी मामले से संबंधित याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ अभिनेत्री और दो अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सुझाव दिया।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब मांगा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की।
पीठ ने वकील को प्रस्ताव दिया कि वह जुर्माना राशि को कम कर सकती है लेकिन इस शर्त के साथ कि चावला को कुछ सामाजिक कार्य करना होगा।
पीठ ने कहा, “हम जुर्माना राशि को पूरी तरह से माफ नहीं करेंगे लेकिन हम इसे 20 लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त के साथ। यह मानते हुए कि आपकी मुवक्किल एक सेलेब्रिटी हैं और सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति है, इसलिए उन्हें कुछ सामाजिक कार्य भी करना चाहिए। उनकी छवि और पद का उपयोग समाज द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य, किसी अच्छे अभियान और अच्छे उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।’’
पीठ ने कहा, ‘क्या वह करेंगी? वह यहां डीएसएलएसए का कार्यक्रम कर सकती हैं। डीएसएलएसए के लोग उनसे संपर्क करेंगे और वे कोई कार्य कर सकते हैं तथा वह इसमें शामिल हो सकती हैं तथा प्रचार कर सकती हैं।’
खुर्शीद ने कहा कि यह उनकी मुवक्किल के लिए सम्मान की बात होगी और यह जीवन भर का मौका होगा। उन्होंने कहा कि वह इस पर अभिनेत्री से निर्देश लेंगे।
कुछ समय बाद, उन्होंने पीठ को सूचित किया कि अभिनेत्री यह सुझाव देने के लिए अदालत की आभारी हैं और वह इस पर सहमत हैं।
भाषा नेत्रपाल अनूप
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