रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई उनके वकील के अनुरोध पर छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
उच्च न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होते ही यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अपने मामले का उल्लेख कर सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद का समय निर्धारित करने का अनुरोध किया, जिस पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिवक्ता ने भी रजामंदी जतायी.
यादव के अधिवक्ता के अनुरोध और सीबीआई की रजामंदी के बाद न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दुमका कोषागार से गबन से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित करने के निर्देश दिये.
अब जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
सीबीआई ने बृहस्पतिवार को एक पूरक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि यादव ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबियत अब स्थिर है लिहाजा उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा जेल भेज दिया जाना चाहिए.
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