बरहमपुर (ओडिशा), चार फरवरी (भाषा) ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में दो भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) इंदु शर्मा ने सोमवार को बिजीपुर इलाके के निवासी केदार दास (25), उसके भाई सुशांत (23), कान्हू दास (26), बापी दास (25) और सुधीर दास (23) को त्रिनाथ दास की हत्या का दोषी ठहराया।
अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्रा ने कहा कि अदालत ने इस मामले में पुलिस सहित 16 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुनाया।
दोषियों ने पुरानी रंजिश के कारण 27 मई 2020 को बिजीपुर इलाके में त्रिनाथ के घर के पास धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी।
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